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चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर FIR दर्ज*  *आस्था पर प्रहार नहीं सहेंगे: चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा*
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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम*
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प्रधानमंत्री ने फिर व्यक्त की बाबा केदार में अटूट श्रद्धा* *सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, केदारनाथ धाम के पिछले दौरों की तस्वीरें जारी की*
मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की*
मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा,*  *विकास कार्यों का लिया जायजा*  *शत-प्रतिशत “लखपति दीदी” गांव माणा बना आत्मनिर्भरता का मॉडल*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के लिए प्रेषित की शुभकामनाएं* *डिजिटल उपवास पर रहते हुए, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें तीर्थयात्री*
श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ के कपाट विधि-विधान के साथ खुले*
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सीएम धामी का विपक्ष पर तीखा प्रहार — “महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने वालों को मातृशक्ति देगी करारा जवाब”*
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सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज, अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री

सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज, अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक और राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से की गई गिरफ्तारी की वजह से केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका दाखिल की गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे.’ अदालत ने कहा कि यह प्राधिकार का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था. आखिरकार यह प्राधिकार का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसके जरिये उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था।

इससे पहले केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर लोग 25 मई को आम आदमी पार्टी (AAP) को चुनते हैं, तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा. केजरीवाल ने कहा, ‘मुझे 20 दिन बाद वापस जेल जाना है. यदि आप झाड़ू (‘आप’ का चुनाव चिह्न) को चुनते हैं, तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा.’ उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में मान के साथ उत्तम नगर में भी एक रोड शो किया. ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है।

 

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