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धामी सरकार की सख्ती, अवैध प्लॉटिंग और रियल एस्टेट अनियमितताओं पर कसेगा शिकंजा, रेरा में बड़े सुधारों की तैयारी*
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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अनुसूचित जाति के डेस्कॉलर एवं हॉस्टलर छात्रों के लिए नयी छात्रवृत्ति दरें तय

अनुसूचित जाति के डेस्कॉलर एवं हॉस्टलर छात्रों के लिए नयी छात्रवृत्ति दरें तय

देखें, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत नवीन छात्रवृत्ति की दर निर्धारित

देहरादून। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नयी गाइड लाइन के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नवीन छात्रवृत्ति (डेस्कॉलर एवं हॉस्टलर ) दर निर्धारित की गई है।

सचिव बी के संत की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उल्लिखित दरों में क्रमशः ग्रुप-ए (स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू0 13,500/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 7,000/- तथा ग्रुप-बी (डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू0 9,500/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 6,500/- तथा ग्रुप-सी (अन्य समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रम जो ग्रुप- । एवं ग्रुप-॥ के अन्तर्गत शामिल नहीं है) में हॉस्टलर हेतु रू0 6,000/- तथा डेस्कॉलर हेतु रू0 3,000/- एवं ग्रुप-डी (सभी पोस्ट-मैट्रिकुलेशन दसवीं कक्षा के बाद) गैर-डिग्री पाठ्यक्रम) में हॉस्टलर हेतु रू० 4,000/- तथा डे-स्कॉलर हेतु रू0 2,500/- की दर से वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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