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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया*
चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर FIR दर्ज*  *आस्था पर प्रहार नहीं सहेंगे: चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा*
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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम*
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प्रधानमंत्री ने फिर व्यक्त की बाबा केदार में अटूट श्रद्धा* *सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, केदारनाथ धाम के पिछले दौरों की तस्वीरें जारी की*
मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की*
मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा,*  *विकास कार्यों का लिया जायजा*  *शत-प्रतिशत “लखपति दीदी” गांव माणा बना आत्मनिर्भरता का मॉडल*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के लिए प्रेषित की शुभकामनाएं* *डिजिटल उपवास पर रहते हुए, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें तीर्थयात्री*
श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ के कपाट विधि-विधान के साथ खुले*
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दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में अगले 6 दिनों तक धारा 163 लागू की गई है।  5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

क्यों लागू की गई धारा 163?
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मुद्दे और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को संभावित गड़बड़ी की आशंका के इनपुट मिले थे। इसी के बाद पुलिस ने इन क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू करने का फैसला किया है। पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163, जो पहले CRPC की धारा 144 थी, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी भी इलाके में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सके, जिससे किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके।

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