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फीस जमा न होने पर स्कूल ने किया परीक्षा से बाधित; डीएम ने प्रोजेक्ट नंदा-सुंनदा से दी विदुषी की फीस
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₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार* *जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन*  *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ*  *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
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समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: सीएम*
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 38 वरिष्ठ महिलाओं को किया सम्मानित, कहा— “पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति”*
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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ* गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा नूनत न्याय संहिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया
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दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में अगले 6 दिनों तक धारा 163 लागू की गई है।  5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

क्यों लागू की गई धारा 163?
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मुद्दे और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को संभावित गड़बड़ी की आशंका के इनपुट मिले थे। इसी के बाद पुलिस ने इन क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू करने का फैसला किया है। पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163, जो पहले CRPC की धारा 144 थी, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी भी इलाके में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सके, जिससे किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके।

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