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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम*
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मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा,*  *विकास कार्यों का लिया जायजा*  *शत-प्रतिशत “लखपति दीदी” गांव माणा बना आत्मनिर्भरता का मॉडल*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के लिए प्रेषित की शुभकामनाएं* *डिजिटल उपवास पर रहते हुए, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें तीर्थयात्री*
श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ के कपाट विधि-विधान के साथ खुले*
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सीएम धामी का विपक्ष पर तीखा प्रहार — “महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने वालों को मातृशक्ति देगी करारा जवाब”*
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19 जून तक बढ़ी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

19 जून तक बढ़ी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार (5 जून) को इनकार कर दिया. कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है. केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है।

उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है. अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए सेहत से जुड़े टेस्ट के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए हैं. वीसी के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाश न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा।

केजरीवाल की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के वजन में कुछ कमी आई हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि वह किस राहत की मांग कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश SGI तुषार मेहता ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं और कहा था कि अंतरिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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