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थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जनजाति समाज की समस्याएं*
युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*
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*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ बटालियन गदरपुर का किया भ्रमण, जवानों से संवाद कर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की ली जानकारी*
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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।*
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सुनीं जन समस्याएं*  *जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश*
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सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध जनभागीदारी से चलाना होगा प्रभावी अभियान : मुख्यमंत्री*
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स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री*
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फील्ड में रहकर वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं जिलाधिकारी देहरादून
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यूपी में ‘मदरसा एक्ट’ को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाई रोक

यूपी में ‘मदरसा एक्ट’ को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाई रोक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के ‘मदरसा एक्ट’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को एक अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 16 हजार मदरसों के साथ-साथ लगभग 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभी फिलहाल मदरसा एक्ट 2004 के कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में पढ़ाई जारी रहेगी। अभी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

आपको बता दें क‍ि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई हुई थी तब हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा क‍ि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से देश की धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में इस एक्ट का बचाव किया था।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट को लेकर क्‍या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्‍ट को लेकर सुनवाई के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा क‍ि ये मदरसे सरकार से मिलने आर्थिक सहायता से चलाए जा रहे हैं। इसलिए कोर्ट से ये बोला गया कि गरीब परिवारों के बच्चों के हित में यही होगी कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। मदरसों ने ये धारणा बना रखी है कि धार्मिक विषय अन्य पाठ्यक्रम के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मदरसों सामान्य विषयों को वैकल्पिक बना दिया गया है जिसकी वजह से क्लास 10 में पढ़ने वाला छात्र एक साथ गणित,विज्ञान नहीं पढ़ सकता। यूपी सरकार की ओर से एएसजी नटराज ने कोर्ट से कहा कि मदरसे चल रहे हैं तो चलने दें, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए।

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