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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 62 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।*
एसजीएसटी संग्रहण में 24 फीसदी की वृद्धि* *उत्तराखण्ड में राज्य कर विभाग की उल्लेखनीय सफलता* *12 फीसदी बढ़ा कुल जीएसटी संग्रहण*
मुख्यमंत्री ने ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथॉन को दिखायी हरी झंडी*  *शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि*
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उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर एक और बड़ी कार्रवाई, यूटीयू परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट करने के आरोप में सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार* *सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश, नकल माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी*
मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश*  *मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की सुनी समस्याएं*
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के द्वितीय चरण का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ*
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मुख्यमंत्री ने किया ‘सेवा विधि‘ पुस्तक का विमोचन‘‘*
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आम महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “बीज संजीवनी अभियान” का किया शुभारंभ*
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विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम बढ़ी आगे* *जापानी प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय एवं दून विश्वविद्यालय का किया भ्रमण*

अब तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चोरी करना नहीं होगा आसान 

अब तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चोरी करना नहीं होगा आसान 
जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण न करने पर जुर्माना लगाने का किया प्राविधान
लखनऊ। तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी की चोरी करना आसान नहीं होगा। अब इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीनों का पंजीकरण कराना होगा। हर मशीन के उत्पादन का विवरण रिटर्न दाखिल करते हुए देना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर एक लाख रुपये राज्य कर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी। अब तक केंद्र सरकार ने जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण कराने और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है। इसी के आधार पर सभी राज्यों को अपने यहां भी मशीनों के पंजीकरण और उनसे होने वाले उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था को लागू करना था। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाकर नई धारा-122 क को जोड़ा गया है। इसके तहत जो कंपनियां इस धारा का उल्लंघन करेंगी, उन पर प्रति मशीन एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मशीन को सील भी कर दिया जाएगा।

पंजीकरण और जुर्माना राशि जमा करने के तीन दिन बाद मशीन को सीलमुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा धारा- 2 (61) और धारा-20 में संशोधन किया गया है। धारा- 2 (61) में संशोधन करके इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में बदलाव करके आइटीसी को विस्तार दिया गया है।

 

 

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